AAP सांसद संजय सिंह को 23 साल पुराने मामले में मिली सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

News Sewa Desk

नई दिल्ली :-

आप सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है.
हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट के उस सरेंडर आदेश पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि “मामले में प्रथम दृष्टया कोई सबूत नही है” .

ट्रायल कोर्ट की 3 महीने की यह सजा 23 साल पहले बिजली-पानी की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में दी गईं थी. आप सांसद संजय सिंह ने 2001 में नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास 36 घंटे बिजली आपूर्ति को काट दिए जाने और बिलजी-पानी सहित तमाम जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था.

लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संजय सिंह सदैव तत्पर रहे है और पूरे बेबाकी के साथ अपनी बात सरकार के समक्ष रखते हैं.

इस वजह से तत्कालीन सरकार द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस 23 साल पुराने मामलों में निचली अदालत ने तीन महीने की सजा सुना सुना दी थी.

संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक पेश करने का आदेश भी दिया गया था। उक्त मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन महीने की सजा मामले में अब जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के इस फ़ैसले से सत्य की जीत हुई है। हाई कोर्ट ने संजय सिंह को मिली सजा पर रोक लगा दिया है । संजय सिंह ने अपने साहसिक और दृढ़ प्रयासों से समाज में सदैव सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उनका संघर्ष सदैव समाज के एक बेहतर भविष्य के लिए रहा है। जो उन्हें एक सच्चे जन सेवक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यही कारण है कि हाई कोर्ट द्वारा उन्हें तत्काल राहत दे दी गई है।

हाईकोर्ट से नियमित जमानत के बाद संजय सिंह ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। ” इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा पर रोक लगा दी है।
माननीय हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई” बता दें कि संजय सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा पेश हुए थे। सतीश मिश्रा 18 साल राज्यसभा सांसद और मायावती मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे है। सांसद संजय सिंह ने वकील सतीश मिश्रा जी का विशेष आभार व्यक्त किया है ।