नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
इसके साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने सिसोदिया को निर्देश दिया कि वो हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
आपको बता दें की मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को CBI ने, फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ़्तार किया था.
530 दिन 17 महीने से ज़्यादा जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे.
मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिलने पर आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा की
17 महीने के लंबे इंतजार के बाद हमें यह जीत मिली है। मैं पीएम मोदी और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बदले की राजनीति करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है.
बीजेपी ने उस व्यक्ति को 17 महीनों तक जेल में रखा, जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाया। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है.
सिसोदिया को बेल मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा की सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक नज़ीर पेश की है। कोर्ट ने आज फ़ैसला सुनाते हुए जो Comment किए हैं, वह सभी न्यायालयों के लिए एक सीख होंगे।
इस मामले में एजेंसियों ने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया है। यह पूरी साज़िश केंद्र सरकार की है कि कैसे अपने विरोधियों को जेल में डाला जाए और ट्रायल लंबा खींचा जाए।
कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत देकर ऐसे सभी मामलों के लिए उदाहरण पेश किया है।