नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से “वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग” (CAQM) ने पुराने वाहनों (End-of-Life Vehicles) पर बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है. नए दिशा-निर्देशों के तहत, जल्द ही दिल्ली और एनसीआर के सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा.
कब से लागू होंगे नियम?
-दिल्ली में: 1 अक्टूबर 2025 से
– गरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत में :1 नवंबर 2025 से
– बाकी एनसीआर क्षेत्रों में : 1 अप्रैल 2026 से
कैसे पकड़े जाएंगे पुराने वाहन?
दिल्ली में सभी 520 फ्यूल स्टेशनों पर **ANPR कैमरे (Automated Number Plate Recognition)** लगाए जा रहे हैं. ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके ये बताएंगे कि वाहन End-of-Life है या उसके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे वाहनों को न सिर्फ ईंधन देने से मना किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जब्ती भी की जाएगी.
क्यों हो रही है ये सख्ती?
पर्यावरण मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद NCR में बड़ी संख्या में 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं.इससे वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि हो रही है, खासकर सर्दियों के महीनों में.
आंकड़े बताते हैं गंभीर स्थिति:
मार्च 2025 तक एनसीआर में कुल 61 लाख से अधिक ऐसे वाहन दर्ज हैं जो तय समयसीमा पार कर चुके हैं. इनमें से दिल्ली में ही 27 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं.
अधिकारियों को चेतावनी:
आयोग ने सभी संबंधित विभागों को इस योजना को समय पर लागू करने और इसकी मासिक रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.
आपको बता दें की दिल्ली में पुरानी गाड़ी एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है कोर्ट के आदेश के बाद 15 साल के ऊपर पेट्रोल और 10 साल से ऊपर डीजल के वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है. लेकिन इस पाबंदी के बावजूद दिल्ली में धड़ल्ले से पुराने वाहन चल रहे हैं लेकिन अब इस पर सरकार की आंखें तिरछी हो गई है और इस पर कढ़ाई तेज करने जा रही है.