नई दिल्ली :-
दिल्ली नगर निगम बुधवार को होने वाली वार्ड समिति और स्थाई समिति के चुनाव के लिए दिशा निर्देश से जारी कर दिया गया है.
इस दिशा निर्देश के तहत
1. सभी निगम पार्षद एवं मनोनीत सदस्य अपने साथ निगम द्वारा जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, क्योंकि सभा भवन में प्रवेश पहचान पत्र देख कर ही दिया जाएगा.
2. कोई भी प्रत्याशी अपने साथ अपने समर्थक न लेकर आए क्योंकि न तो समर्थकों और न ही उनके वाहनों को सिविक सेंटर में प्रवेश की अनुमति होगी.
3. किसी भी निगम पार्षद/ मनोनीत सदस्य को पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी
4. सभा भवन में जिस वार्डस् समिति की बैठक चल रही है केवल उसी वार्डस् समिति के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति होगी.
5. समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभा भवन में किसी भी सदस्य को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करने की अनुमति नहीं होगी.
6. निगम पार्षदों को उनके वाहन केवल बेसमेंट में ही खड़े करने की अनुमति होगी.
7. किसी भी मीडियाकर्मी को सभा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, वे उनके लिए निर्धारित स्थान पर ही रहेंगें जहां स्क्रीन तथा ‘फीड’ लेने का प्रावधान किया गया है.
8. सभा भवन में केवल डयूटी के लिए तैनात कर्मचारियों को भी पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी.
अन्य विभाग के कर्मचारियों को ए-ब्लॉक में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन विभागों के कार्यालय ए-ब्लॉक में स्थित है उन्हें भी पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी कार्यालय में आम जनता का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं होगा.
आपको बता दें की चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा. दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी.
आपको बता दें की
दिल्ली नगर निगम के सभी 12 वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव बुधवार को है. आम आदमी पार्टी ने 11 वार्ड कमेटी के लिए प्रत्याशी उतारा है. जबकि भाजपा ने 10 वार्ड कमेटी में उम्मीदवार खड़ा किया है. कांग्रेस ने सिर्फ एक वार्ड कमेटी में नामांकन दाखिल किया है