MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

News Sewa Desk

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि
उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है.

आपको बता दे की दिल्ली सरकार ने उप राज्य पाल द्वारा एल्डरमैन नियुक्त करने के मामले को चुनौती दी थी.14 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है.

इस फैसले से आम आदमी पार्टी के उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें पता था कि फैसला यही आएगा. संविधान ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एल्डरमैन नियुक्ति का अधिकार दिया है. और यह परंपरा पहले से चली आ रही है.लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालकिसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को आइना दिखाया है. अब यह पूरी तरीके से साफ हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो फैसला लिया है वह सही फैसला है.

इस फैसले को लेकर भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि.’सुप्रीम कोर्ट ने मारा @AamAadmiParty को ज़ोर का तमाचा’
एलजी के पास अधिकार है एल्डरमैन को नियुक्त करने का।

अब आरोप लगाएँगे की सब मिले हुए है जी’

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