नई दिल्ली :- दिल्ली नगर निगम सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार निगम ने विशेष, तदर्थ और शिक्षा समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव की तारीख तय कर दी है. यह चुनाव बुधवार, 23 जुलाई 2025 को अपराह्न 2:00 बजे निगम की विशेष सभा में होंगे.
इस संबंध में निगम सचिव द्वारा दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। पहले आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निगम ने 2 मई 2023 को पारित प्रस्ताव संख्या 31 के तहत यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष इन समितियों का पुनर्गठन होगा.इसी के तहत यह चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 17 जुलाई
प्रत्याशी को अपने नाम का नामांकन निर्धारित नामांकन-पत्र द्वारा तीन प्रस्तावकों और अनुमोदक के हस्ताक्षर सहित करना होगा.
यह पत्र निगम सचिवालय से 11:00 बजे पूर्वाह्न से लेकर शाम 5:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं. भरे हुए नामांकन-पत्र गुरुवार, 17 जुलाई 2025 तक निगम कार्यालय में जमा कराने होंगे.
कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने नामांकन को वापस भी ले सकता है.
शिक्षा समिति में होंगे 4 सदस्यों का चुनाव
दूसरे आदेश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति में चार सदस्यों का चुनाव भी इसी दिन यानी 23 जुलाई 2025 को होगा. दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 30(5) के अंतर्गत इन सदस्यों को चुना जाना है.
निगम परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 30 (दिनांक 02.05.2023) के अनुसार यह प्रक्रिया की जा रही है।
इस समिति के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया समान रूप से निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवारों को 17 जुलाई 2025 तक दोपहर 5:00 बजे तक नामांकन-पत्र जमा कराने होंगे.
किसे मान्यता
चुनाव की पूरी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (संशोधित 2022) की धारा 2(67) और धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी. इस आदेश की प्रतियां सभी निगम सदस्यों और प्रतिनिधियों को भेज दी गई हैं.
संक्षेप में:
- चुनाव तिथि: 23 जुलाई 2025 (बुधवार), अपराह्न 2:00 बजे
- नामांकन की अंतिम तिथि: 17 जुलाई 2025 (गुरुवार), अपराह्न 5:00 बजे
- चुनाव समितियां: विशेष, तदर्थ एवं शिक्षा समिति (4 सदस्य)
- स्थान: दिल्ली नगर निगम विशेष सभा
- प्रक्रिया: दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (संशोधित 2022) के तहत
दिल्ली नगर निगम सचिवालय ने सभी सदस्यों से समय पर नामांकन सुनिश्चित करने और नियत प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है.