
एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि पूर्वी निगम ने बढ़ाया , जाने कब तक मिलेगी छूट
पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है . पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के चेयरमैन बीर सिंह पवार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्या को देखते हुए यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया के चलते छूट की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए बढ़ाकर यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले छूट की अवधि की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 थी
बीर सिंह पंवार ने बताया कि नए यूपिक के आवेदन के साथ 15% छूट की अवधि को भी अगले 10 दिनों यानी 25 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. बिना छूट के नए यूपिक आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से स्वीकार किए जाएंगे.